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Siddharthnagar News: दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना
Thu, 29 Feb 2024 11:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 29 Feb 2024 11:21 PM IST
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सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल व खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से बृहस्पतिवार को दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दुष्कर्म, एससी, एसटी एक्ट सहित अन्य मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश चन्द्रमणि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी, एसटी एक्ट की ओर से हजरत आली उर्फ सुभाष निवासी कुडज़ा थाना खेसरहा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोधिया और न्यायालय पैरोकार आरक्षी राजेश्वर चंद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।
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दुष्कर्म, एससी, एसटी एक्ट सहित अन्य मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश चन्द्रमणि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी, एसटी एक्ट की ओर से हजरत आली उर्फ सुभाष निवासी कुडज़ा थाना खेसरहा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोधिया और न्यायालय पैरोकार आरक्षी राजेश्वर चंद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।
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