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Siddharthnagar News: 10 लाख से अधिक लेन-देन व संदेहास्पद खातों की सूचना उपलब्ध कराएं
Wed, 20 Mar 2024 01:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 20 Mar 2024 01:02 AM IST
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कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते डीएम पवन अग्रवाल
सिद्धार्थनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने बैंक अधिकारियों, प्रिन्टिंग प्रेस के मुद्रक व प्रकाशक के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो प्रत्याशी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का चुनाव लड़ रहे है। उनका बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रत्याशियों को 200 पेज की चेक बुक जारी करे।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई प्रत्याशी 10 लाख से अधिक का लेन-देन करता है तो उसकी सूचना आयकर विभाग के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दे। संदेहात्मक बैंक खातों के विषय में जानकारी निर्वाचन कार्यालय को दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जो कैश वैन कैश लेकर जाती है, उन वाहनों के क्यू आर कोड जारी किया जाए। इससे चेकिंग के दौरान उन्हें कोई कठिनाई न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने प्रिटिंग प्रेस के मुद्रको को निर्देश दिए कि प्रत्याशियों की ओर से जो पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल की छपाई कराई जाए। उस पर मुद्रक का नाम, पता व प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा जिन प्रत्याशियों के लिए पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल आदि की छपाई की जा रही है। उसका विवरण रजिस्टर में मुद्रकों द्वारा अंकित किया जायेगा।
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उक्त का उल्लघंन किए जाने पर मुद्रक एवं प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एडीएम उमाशंकर, अपर उपजिलाधिकारी शशांक शेखर राय, वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेंद्र कुमार मौर्य, जिला बचत अधिकारी अजय कुमार गुप्ता, उपायुक्त उद्योग दयाशंकर सरोज उपस्थित रहे।
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उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई प्रत्याशी 10 लाख से अधिक का लेन-देन करता है तो उसकी सूचना आयकर विभाग के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दे। संदेहात्मक बैंक खातों के विषय में जानकारी निर्वाचन कार्यालय को दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जो कैश वैन कैश लेकर जाती है, उन वाहनों के क्यू आर कोड जारी किया जाए। इससे चेकिंग के दौरान उन्हें कोई कठिनाई न हो।
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जिला निर्वाचन अधिकारी पवन अग्रवाल ने प्रिटिंग प्रेस के मुद्रको को निर्देश दिए कि प्रत्याशियों की ओर से जो पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल की छपाई कराई जाए। उस पर मुद्रक का नाम, पता व प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा जिन प्रत्याशियों के लिए पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल आदि की छपाई की जा रही है। उसका विवरण रजिस्टर में मुद्रकों द्वारा अंकित किया जायेगा।
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उक्त का उल्लघंन किए जाने पर मुद्रक एवं प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एडीएम उमाशंकर, अपर उपजिलाधिकारी शशांक शेखर राय, वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेंद्र कुमार मौर्य, जिला बचत अधिकारी अजय कुमार गुप्ता, उपायुक्त उद्योग दयाशंकर सरोज उपस्थित रहे।