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Siddharthnagar News: मारपीट के चार दोषियों को एक-एक वर्ष की कैद
Sat, 27 Apr 2024 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 27 Apr 2024 12:10 AM IST
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खेसरहा थाना में हुई हुए मारपीट के मामले में हुई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कंविक्शन के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के चार दोषियों को पुलिस ने एक-एक वर्ष के कारावास व प्रत्येक को ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है। थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर ने मारपीट, बलवा सहित अन्य अपराध से संबंधित मामले की सुनवाई की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों की गहन परीक्षण के बाद राामनरेश, रामरक्षा, रामभवन, रामकरन निवासी भालुहा थाना खेसरहा भादवि में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चंद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कंविक्शन के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के चार दोषियों को पुलिस ने एक-एक वर्ष के कारावास व प्रत्येक को ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है। थाना खेसरहा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर ने मारपीट, बलवा सहित अन्य अपराध से संबंधित मामले की सुनवाई की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों की गहन परीक्षण के बाद राामनरेश, रामरक्षा, रामभवन, रामकरन निवासी भालुहा थाना खेसरहा भादवि में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चंद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।