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सिद्धार्थनगर न्यूज : असदुद्दीन ओेवैसी के खिलाफ गैरजमानती वारंट, जानिए कब होनी है पेशी
Wed, 21 Feb 2024 12:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 21 Feb 2024 12:04 PM IST
सार
न्यायालय में हाजिर न होने पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। सीजेएम श्रद्धा भारतीया ओवैसी को पांच मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
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एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
न्यायालय में हाजिर न होने पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। सीजेएम श्रद्धा भारतीया ओवैसी को पांच मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ओवैसी के खिलाफ राकेश प्रताप सिंह ने शोहरतगढ़ थाने में धारा 153 क, 295क व 298 के तहत 2022 में केस दर्ज कराया था।
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ओवैसी पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है। मंगलवार को ओवैसी के अधिवक्ता माहताब हैदर रिजवी ने ओवैसी के बीमार होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दिया।
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इसपर राकेश प्रताप सिंह ने आपत्ति की। कहा कि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश का प्रभाव पूर्व में समाप्त हो चुका है। वह पहले भी कई बार हाजिरी माफी संबंधी पत्र पेश कर चुके हैं। उन्होंने पत्रावली भी पेश की।
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सीजेएम ने पत्रावली का अवलोकन कर हाजिरी माफी के प्रार्थनापत्र को खारिज कर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उन्होंने ओवैसी को पांच मार्च को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।