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लॉकडाउन में बाहर निकलने पर दिखाना होगा आईकार्ड
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लॉकडाउन में बाहर निकलने पर दिखाना होगा आईकार्ड
शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल, बाजार और दफ्तर
मेडिकल स्क्रीनिंग एवं सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए शासन ने गाइड लाइंस जारी किया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, मॉल और दफ्तर बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आईकार्ड दिखाना होगा।
अपर जिलाधिकारी सीताराम गुप्ता ने बताया कि दो दिनों के लॉकडाउन में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। बताया कि सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग एवं सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा। अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। सब्जी और फलों की सभी मंडियां, दुकानें पूर्ववत खुली रहेंगी।
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शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल, बाजार और दफ्तर
मेडिकल स्क्रीनिंग एवं सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए शासन ने गाइड लाइंस जारी किया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, मॉल और दफ्तर बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आईकार्ड दिखाना होगा।
अपर जिलाधिकारी सीताराम गुप्ता ने बताया कि दो दिनों के लॉकडाउन में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। बताया कि सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग एवं सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा। अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। सब्जी और फलों की सभी मंडियां, दुकानें पूर्ववत खुली रहेंगी।
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