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Siddharthnagar News: मासूम के यौन उत्पीड़न के आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 22 Jul 2025 11:35 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jul 2025 11:35 PM IST
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Life imprisonment to the accused of sexually assaulting an innocent
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने छह वर्ष की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए) की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 55,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कस्बा के वार्ड नंबर 15 के निवासी मोहम्मद आरिफ उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद सलीम को सजा सुनाई है।
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डुमरियागंज थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जिसमें पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छानबीन की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मात्र एक माह में साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की पैरवी में डुमरियागंज पुलिस, जिला मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक तथा न्यायालय पैरोकार का योगदान रहा।
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