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Siddharthnagar News: जिले में लगातार बारिश के चलते नहीं हुआ न्यायिक कार्य
Wed, 21 Aug 2024 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 21 Aug 2024 02:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। मंगलवार को सुबह से ही जिले में लगातार तेज बारिश की वजह से सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इससे किसी भी न्यायालय व न्यायिक अधिकरण में न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता एवं महामंत्री दिव्य प्रकाश शुक्ल के संचालन में कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक बुलाई गई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सुबह से ही जिले में चारों तरफ अनवरत हो रही भारी बरसात की वजह से अधिवक्ताओं एवं वादकारियों का समय से न्यायालय पहुंच पाना सम्भव नहीं है। जिससे न्यायिक कार्य करने में असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया।
प्रस्ताव की प्रति न्यायालयों एवं अधिकरणों में आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित कर दी गई। कार्य से विरत रहने की वजह से जनपद एवं सत्र न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों, परिवार न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, एमएसीटी कोर्ट, किशोर न्याय बोर्ड, सभी रेवेन्यू कोर्ट, चकबंदी कोर्ट, तहसील कोर्टों एवं उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
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सिद्धार्थनगर। मंगलवार को सुबह से ही जिले में लगातार तेज बारिश की वजह से सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इससे किसी भी न्यायालय व न्यायिक अधिकरण में न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता एवं महामंत्री दिव्य प्रकाश शुक्ल के संचालन में कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक बुलाई गई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सुबह से ही जिले में चारों तरफ अनवरत हो रही भारी बरसात की वजह से अधिवक्ताओं एवं वादकारियों का समय से न्यायालय पहुंच पाना सम्भव नहीं है। जिससे न्यायिक कार्य करने में असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया।
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प्रस्ताव की प्रति न्यायालयों एवं अधिकरणों में आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित कर दी गई। कार्य से विरत रहने की वजह से जनपद एवं सत्र न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों, परिवार न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, एमएसीटी कोर्ट, किशोर न्याय बोर्ड, सभी रेवेन्यू कोर्ट, चकबंदी कोर्ट, तहसील कोर्टों एवं उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
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