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Siddharthnagar News: रिमांड मांगने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लगाई दरोगा को फटकार
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विसरा जांच से होगा हरिलाल की मौत का खुलासा
गोल्हौरा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ में मारपीट के बाद व्यक्ति की मौत का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। गोल्हौरा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ निवासी हरिलाल की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो पाया। इसलिए सुरक्षित रखे गए विसरा रिपोर्ट की जांच के बाद ही उसके मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महुआ निवासी हरिलाल से रविवार शाम को शराब पीने के दौरान मारपीट हो गई थी। जिसके बाद सोमवार देर शाम उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी सुभावती की तहरीर पर पुलिस ने सेमरी निवासी बृहस्पति पांडेय के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी बृहस्पति पांडेय को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने प्रपत्रों व घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों का परिशीलन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि विवेचक द्वारा मृतक के संबंध में कोई भी चिकित्सकीय प्रपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चिकित्सक का बयान, पंचनामा इत्यादि रिमांड के वक्त पेश नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि उसकी मौत अभियुक्त के मारपीट के परिणाम स्वरूप हुई हो।
उन्होंने विवेचक राजाराम यादव व थानाध्यक्ष बलजीत राव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को भेजा है। साथ ही कृत कार्रवाई से सात दिन के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करने को कहा है। इधर, शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया गया है। एसओ बलजीत राव का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है, विसरा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी मौत का कारण पता चलेगा। एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है।
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गोल्हौरा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ में मारपीट के बाद व्यक्ति की मौत का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। गोल्हौरा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ निवासी हरिलाल की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो पाया। इसलिए सुरक्षित रखे गए विसरा रिपोर्ट की जांच के बाद ही उसके मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महुआ निवासी हरिलाल से रविवार शाम को शराब पीने के दौरान मारपीट हो गई थी। जिसके बाद सोमवार देर शाम उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी सुभावती की तहरीर पर पुलिस ने सेमरी निवासी बृहस्पति पांडेय के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी बृहस्पति पांडेय को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारतीय ने रिमांड प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने प्रपत्रों व घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों का परिशीलन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि विवेचक द्वारा मृतक के संबंध में कोई भी चिकित्सकीय प्रपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चिकित्सक का बयान, पंचनामा इत्यादि रिमांड के वक्त पेश नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि उसकी मौत अभियुक्त के मारपीट के परिणाम स्वरूप हुई हो।
उन्होंने विवेचक राजाराम यादव व थानाध्यक्ष बलजीत राव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को भेजा है। साथ ही कृत कार्रवाई से सात दिन के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करने को कहा है। इधर, शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया गया है। एसओ बलजीत राव का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है, विसरा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी मौत का कारण पता चलेगा। एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने कहा कि पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है।
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