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Siddharthnagar News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष कारावास

Thu, 01 Jun 2023 11:16 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 01 Jun 2023 11:16 PM IST
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Husband convicted of dowry death gets 10 years imprisonment
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कामेश शुक्ला ने दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। घटना पथरा बाजार थानाक्षेत्र के ग्राम डड़वा में 11 जून 2018 को घटित हुआ था। बस्ती जिले के सोनहा थानाक्षेत्र के ग्राम हसनपुर निवासी सत्यराम गुप्ता ने पुत्री विंध्यवासिनी की शादी डड़वा निवासी अनिल कुमार गुप्ता पुत्र फूलचंद गुप्ता से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी लड़की को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करके विवेचना किया और दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या का दोषी पाकर मुल्जिमों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मामले के तथ्यों के मद्देनजर पति को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी करार दिया। पीड़ित पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने की। संवाद
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