{"_id":"6918be06271ded68e407e1e6","slug":"four-sentenced-to-five-years-in-marpeet-case-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1034-148236-2025-11-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: मारपीट के केस में चार को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: मारपीट के केस में चार को पांच साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मारपीट जानमाल की धमकी मामले में चार अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त बेचई, शिवकुमार, विमला, संध्या को सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सभी दोषी थाना शोहरतगढ़ के बभनी के निवासी हैं जो वर्तमान में लोटन थानाक्षेत्र के बरगदवा में रहते हैं।
घटना लोटन थानाक्षेत्र के बरगदवा में 21 जून 2018 को घटित हुई थी। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना कोतवाली लोटन के बरगदवा निवासी दिनेश ने पुलिस को लिखित तहरीर दी कि 21 जून 2018 को सुबह करीब 7:00 बजे उसके पिता रमई व अभियुक्तगण के बीच सब्जी की फसल के नुकसान को लेकर कुछ कहा-सुनी हुई।
विज्ञापन
इसमें अभियुक्तगण ने मिलकर रमई को जान से मारने के आशय में जानबूझकर राॅड से सिर पर प्रहार किया एवं उसे तथा उसकी बहन को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करते हुए साधारण एवं गंभीर रूप से चोट पहुंचाई।
पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने मामले का संचयन लेकर अभियुक्तों के ऊपर आरोप तय किया, जिससे इनकार करते हुए उन्होंने विचारण की मांग की।
न्यायालय ने मामले का विचारण कर अभियुक्तों पर आपराधिक मानव वध के प्रयत्न एवं जानमाल की धमकी के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही साक्ष्यों के आधार पर मारपीट मामले में सजा सुनाई।
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मारपीट जानमाल की धमकी मामले में चार अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त बेचई, शिवकुमार, विमला, संध्या को सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सभी दोषी थाना शोहरतगढ़ के बभनी के निवासी हैं जो वर्तमान में लोटन थानाक्षेत्र के बरगदवा में रहते हैं।
विज्ञापन
घटना लोटन थानाक्षेत्र के बरगदवा में 21 जून 2018 को घटित हुई थी। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना कोतवाली लोटन के बरगदवा निवासी दिनेश ने पुलिस को लिखित तहरीर दी कि 21 जून 2018 को सुबह करीब 7:00 बजे उसके पिता रमई व अभियुक्तगण के बीच सब्जी की फसल के नुकसान को लेकर कुछ कहा-सुनी हुई।
विज्ञापन
इसमें अभियुक्तगण ने मिलकर रमई को जान से मारने के आशय में जानबूझकर राॅड से सिर पर प्रहार किया एवं उसे तथा उसकी बहन को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करते हुए साधारण एवं गंभीर रूप से चोट पहुंचाई।
पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने मामले का संचयन लेकर अभियुक्तों के ऊपर आरोप तय किया, जिससे इनकार करते हुए उन्होंने विचारण की मांग की।
न्यायालय ने मामले का विचारण कर अभियुक्तों पर आपराधिक मानव वध के प्रयत्न एवं जानमाल की धमकी के अपराध से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही साक्ष्यों के आधार पर मारपीट मामले में सजा सुनाई।