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Siddharthnagar News: सरकारी धन के गबन में पूर्व प्रधान गया जेल
Wed, 21 Feb 2024 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 21 Feb 2024 01:25 AM IST
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तुलसियापुर। विकास कार्यों में सरकारी धन का गबन करने के आरोपी पूर्व ग्राम प्रधान ने ढेबरुआ पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। थाने पर लाकर पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बढऩी ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेव खुर्द में 2018-19 में तालाब की खुदाई में बरती गई लगभग दो लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता के मामले में एडीओ पंचायत की तहरीर केस दर्ज हुआ था।
बढऩी ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेव खुर्द में 2018-19 में तालाब की खुदाई में बरती गई अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच का निर्देश दिया था। सहायक निबंधक सहकारी समितियां व सहायक अभियंता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के जांच के दौरान यह पता चला कि मास्टररोल संख्या 3662 से लेकर 3681 तक का प्रयोग करके 09 जून 2018 से 15 जून 2018 तक बिना कार्य कराए 2 लाख 11 हजार 925 रुपए का भुगतान करना लिया गया है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने 24 नवंबर 2022 को तत्कालीन ग्राम प्रधान शोहराब अली के विरुद्ध गबन की गई। 2 लाख 11 हजार 925 रुपए का 33.33 प्रतिशत की वसूली का निर्देश दिया था।
इसके अलावा तत्कालीन डीपीआरओ ने इस वित्तीय अनियमितता में दोषी तत्कालीन ग्रामप्रधान शोहराब अली,तकनीकी सहायक बद्रीप्रसाद पांडेय, कनिष्ठ लिपिक हरिकृष्णा, एपीओ विक्रांत त्रिपाठी व कंप्यूटर आपरेटर रामकुमार विश्वकर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया। जिसके बाद एडीओ पंचायत की तहरीर पर उक्त पांचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ढेबरुआ पुलिस जांच कर रही थी।
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मंगलवार को ढेबरुआ पुलिस ने पूर्व प्रधान शोहराब अली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया। इस दौरान एसओ शशांक कुमार सिंह, एसआई चन्द्र प्रताप सिंह, शहजाद अली, अजय यादव आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में ढेबरुआ थानाध्यक्ष शशांक कुमार सिंह ने बताया कि गबन के आरोपी पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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बढऩी ब्लॉक के ग्राम पंचायत महादेव खुर्द में 2018-19 में तालाब की खुदाई में बरती गई अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच का निर्देश दिया था। सहायक निबंधक सहकारी समितियां व सहायक अभियंता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के जांच के दौरान यह पता चला कि मास्टररोल संख्या 3662 से लेकर 3681 तक का प्रयोग करके 09 जून 2018 से 15 जून 2018 तक बिना कार्य कराए 2 लाख 11 हजार 925 रुपए का भुगतान करना लिया गया है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने 24 नवंबर 2022 को तत्कालीन ग्राम प्रधान शोहराब अली के विरुद्ध गबन की गई। 2 लाख 11 हजार 925 रुपए का 33.33 प्रतिशत की वसूली का निर्देश दिया था।
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इसके अलावा तत्कालीन डीपीआरओ ने इस वित्तीय अनियमितता में दोषी तत्कालीन ग्रामप्रधान शोहराब अली,तकनीकी सहायक बद्रीप्रसाद पांडेय, कनिष्ठ लिपिक हरिकृष्णा, एपीओ विक्रांत त्रिपाठी व कंप्यूटर आपरेटर रामकुमार विश्वकर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया। जिसके बाद एडीओ पंचायत की तहरीर पर उक्त पांचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ढेबरुआ पुलिस जांच कर रही थी।
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मंगलवार को ढेबरुआ पुलिस ने पूर्व प्रधान शोहराब अली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया। इस दौरान एसओ शशांक कुमार सिंह, एसआई चन्द्र प्रताप सिंह, शहजाद अली, अजय यादव आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में ढेबरुआ थानाध्यक्ष शशांक कुमार सिंह ने बताया कि गबन के आरोपी पूर्व प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।