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Siddharthnagar News: बाइक चोरी व चाकू रखने के दोषी को पांच साल की सजा
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सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने बाइक चोरी एवं चाकू रखने के अपराध में दोषी ठहराते हुए मो. मुस्तफा उर्फ शाहरुख को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वह डुमरियागंज थानाक्षेत्र के तिलगड़िया खुर्द का निवासी है।
मामला इटवा थानाक्षेत्र का है। 22 नवंबर 2021 को एसआई वीरेंद्र कुमार कुंवर ने तहरीर लिखवाई कि वह हमराहियों के साथ क्षेत्र के शाहपुर तिराहे पर गश्त व चेकिंग के लिए मौजूद थे। इसी बीच एक सूचना पर ग्राम तिलगड़िया मो. मुस्तफा के घर के पास पहुंचे। मकान के दरवाजे से आवाज देने पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर पीछे की तरफ भागना चाहा, उन्हें पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम मो. मुस्तफा उर्फ शाहरुख निवासी लिलगड़िया खुर्द थाना डुमरियागंज बताया।
तलाशी में उसके पास से चाकू, तीन मोबाइल बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम नफीस उर्फ लकी निवासी कस्बा इटवा थाना इटवा बताया। तलाशी में उससे चाकू, तीन मोबाइल बरामद हुए। बरामदे में खड़ी बाइक के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो दिखा नहीं सके। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, चोरी व बरामदगी का अलग अलग केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। न्यायालय ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही नौ हजार जुर्माना लगाया तथा आर्म्स एक्ट के तहत चाकू रखने के अपराध में दो साल की सजा व दो हजार का जुर्माना लगाया।
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मामला इटवा थानाक्षेत्र का है। 22 नवंबर 2021 को एसआई वीरेंद्र कुमार कुंवर ने तहरीर लिखवाई कि वह हमराहियों के साथ क्षेत्र के शाहपुर तिराहे पर गश्त व चेकिंग के लिए मौजूद थे। इसी बीच एक सूचना पर ग्राम तिलगड़िया मो. मुस्तफा के घर के पास पहुंचे। मकान के दरवाजे से आवाज देने पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर पीछे की तरफ भागना चाहा, उन्हें पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम मो. मुस्तफा उर्फ शाहरुख निवासी लिलगड़िया खुर्द थाना डुमरियागंज बताया।
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तलाशी में उसके पास से चाकू, तीन मोबाइल बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम नफीस उर्फ लकी निवासी कस्बा इटवा थाना इटवा बताया। तलाशी में उससे चाकू, तीन मोबाइल बरामद हुए। बरामदे में खड़ी बाइक के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो दिखा नहीं सके। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, चोरी व बरामदगी का अलग अलग केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। न्यायालय ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही नौ हजार जुर्माना लगाया तथा आर्म्स एक्ट के तहत चाकू रखने के अपराध में दो साल की सजा व दो हजार का जुर्माना लगाया।
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