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वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाए का 23 करोड़ ब्याज होगा माफ

Thu, 17 Dec 2020 10:05 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Dec 2020 10:05 PM IST
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Electricity corporation will waive interest of Rs 23 crore
23 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करेगा बिजली निगम
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वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए शुरू हुई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना
4377 कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर बकाया है 60 करोड़ का बिजली बिल
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बिजली बिल नहीं जमा करा पाने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली निगम सहूलियत देगा। इन उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिले के 4377 कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल का ब्याज यानी 23 करोड़ रुपये की छूट दी गई। यह सुविधा पाने के लिए उपभोक्ता को बकाए की 30 प्रतिशत धनराशि 31 जनवरी तक जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
जिले के नौगढ़, बांसी एवं डुमरियागंज विद्युत वितरण खंड के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के 60 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। इसमें लो एंड मीडिएम वोल्टेज (एलएमवी) दो (वाणिज्यिक), एलएमवी चार बी (निजी संस्थान) और एलएमवी छह (औद्योगिक) श्रेणी के 4377 बकाएदार उपभोक्ता शामिल हैं। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत इन बकाएदार उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत सरचार्ज (ब्याज) माफ होंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को 20 नवंबर तक के बकाया बिल के मूलधन की 30 प्रतिशत धनराशि और 30 नवंबर के बाद के बिजली बिल बकाया 31 जनवरी तक जमा कर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को शेष बची संपूर्ण बकाया धनराशि 28 फरवरी तक जमा करनी होगी। इस बाबत अधिशासी अभियंता बिजली आरके कुशवाहा ने बताया कि नियमानुसार पंजीकरण कराने के बाद बकाएदार उपभोक्ताओं का संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। उन्हें निर्धारित समयानुसार बकाया राशि जमा कराना होगा।
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जुर्माना वाले मामलों में मिलेगा लाभ
बिजली कर्मियों की चेकिंग में जिन घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के यहां अनियमितता पाई गई और उन पर जुर्माना निर्धारित करते हुए बिजली बिल निर्गत किया गया है, वह उपभोक्ता भी इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करा नियमानुसार किस्त की धनराशि जमा करनी होगी।
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ऑनलाइन होगी संपूर्ण प्रक्रिया
कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के तहत होगी। बकाएदार उपभोक्ता अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी (जन सेवा केंद्र) पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता खुद ही यूपीइएनइआरजेवाई.आईएन (ह्वश्चद्गठ्ठद्गह्म्द्द4, द्बठ्ठ) पर पंजीकरण कर सकते है।
समस्या होने पर इनसे संपर्क करें
बिजली उपभोक्ताओं को यदि कोई समस्या आए तो वह अधिशासी अभियंता आरके कुशवाहा से उनके सीयूजी नंबर 9450963843 पर संपर्क कर सकते हैं।
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