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शहरी क्षेत्रों में घटी कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि
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शहरी क्षेत्रों में घटी कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि
- एक केस पर सौ, दो केस पर दो सौ मीटर सील होगा
- पहले 250 और पांच सौ मीटर तक कंटेनमेंट जोन
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। शासन ने शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि घटा दी है। अब एक केस मिलने पर सौ मीटर और दो या उससे अधिक संक्रमित पाए जाने पर महज दो सौ मीटर की परिधि ही सील की जाएंगी। इससे पहले कंटेनमेंट जोन का दायरा एक मरीज मिलने पर 250 और दो या उससे अधिक मिलने पर पांच सौ मीटर था।
ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के केस निकल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में घनी आबादी होने के कारण संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि ढाई सौ से पांच सौ मीटर तय की गई थी। दायरा काफी बड़ा होने के कारण छोटे शहर में प्रमुख इमारतें, बाजार, आदि भी कंटेनमेंट जोन में आ रहे थे। इससे आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही थी। त्योहारों के समय में प्रमुख बाजार क्षेत्र भी सील किए जा रहे हैं। इससे जहां व्यवसाय चौपट हो रहा हैं, वहीं नागरिकों को अनावश्यक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 जुलाई को मुख्य सचिव राजेेंद्र कुमार तिवारी की ओर से हाल में आए पत्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि का दायरा कम करने का निर्णय लिया गया है। अब शहरी क्षेत्रों में एक केस पाए जाने पर सौ मीटर, दो अथवा अधिक मिलने पर दो सौ मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। अपर जिलाधिकारी सीताराम गुप्ता ने बताया कि मुख्य सचिव के पत्र का अनुपालन के लिए सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देेश दिया गया है।
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- एक केस पर सौ, दो केस पर दो सौ मीटर सील होगा
- पहले 250 और पांच सौ मीटर तक कंटेनमेंट जोन
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। शासन ने शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि घटा दी है। अब एक केस मिलने पर सौ मीटर और दो या उससे अधिक संक्रमित पाए जाने पर महज दो सौ मीटर की परिधि ही सील की जाएंगी। इससे पहले कंटेनमेंट जोन का दायरा एक मरीज मिलने पर 250 और दो या उससे अधिक मिलने पर पांच सौ मीटर था।
ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के केस निकल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में घनी आबादी होने के कारण संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि ढाई सौ से पांच सौ मीटर तय की गई थी। दायरा काफी बड़ा होने के कारण छोटे शहर में प्रमुख इमारतें, बाजार, आदि भी कंटेनमेंट जोन में आ रहे थे। इससे आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही थी। त्योहारों के समय में प्रमुख बाजार क्षेत्र भी सील किए जा रहे हैं। इससे जहां व्यवसाय चौपट हो रहा हैं, वहीं नागरिकों को अनावश्यक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 जुलाई को मुख्य सचिव राजेेंद्र कुमार तिवारी की ओर से हाल में आए पत्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की सीमा परिधि का दायरा कम करने का निर्णय लिया गया है। अब शहरी क्षेत्रों में एक केस पाए जाने पर सौ मीटर, दो अथवा अधिक मिलने पर दो सौ मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया है। अपर जिलाधिकारी सीताराम गुप्ता ने बताया कि मुख्य सचिव के पत्र का अनुपालन के लिए सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देेश दिया गया है।
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