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नगर पालिका अध्यक्ष पर मानहानि का केस
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 24 May 2017 10:48 PM IST
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सिद्धार्थनगर। नगर पालिका अध्यक्ष व बसपा नेता मो.जमील सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों ठेकेदार से बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद अब उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्र के परिवाद पर एसीजेएम की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट की इस कार्रवाई से पालिका अध्यक्ष खेमे में खलबली मच गई है।
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें नगर पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के एवज में कमीशन के लेन-देन को लेकर बातचीत की गई थी। इस ऑडियो में रिकार्ड आवाज नगर पालिका अध्यक्ष मो.जमील सिद्दीकी और शोहरतगढ़ के एक ठेकेदार की बताई जा रही है। लुचइया गांव के प्रधान व प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्र का आरोप है कि इस ऑडियो में उनका नाम लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। उन्हें गाली भी दी गई है। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची है। छवि धूमिल हुई है।
सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के लिए शोहरतगढ़ थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी समेत अन्य उच्चाधिकारियों को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा। कोई कार्रवाई न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम ने नगर पालिका अध्यक्ष मो.जमील सिद्दीकी पर मानहानि की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि जमील सिद्दीकी बीते विधानसभा चुनाव में शोहरतगढ़ सीट से बसपा के उम्मीदवार भी रहे हैं।
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पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें नगर पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के एवज में कमीशन के लेन-देन को लेकर बातचीत की गई थी। इस ऑडियो में रिकार्ड आवाज नगर पालिका अध्यक्ष मो.जमील सिद्दीकी और शोहरतगढ़ के एक ठेकेदार की बताई जा रही है। लुचइया गांव के प्रधान व प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्र का आरोप है कि इस ऑडियो में उनका नाम लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। उन्हें गाली भी दी गई है। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची है। छवि धूमिल हुई है।
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सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के लिए शोहरतगढ़ थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी समेत अन्य उच्चाधिकारियों को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा। कोई कार्रवाई न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम ने नगर पालिका अध्यक्ष मो.जमील सिद्दीकी पर मानहानि की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि जमील सिद्दीकी बीते विधानसभा चुनाव में शोहरतगढ़ सीट से बसपा के उम्मीदवार भी रहे हैं।
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