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Siddharthnagar News: 19 साल पुराने आयुध अधिनियम के मामले में दोषी को सजा
Tue, 12 May 2026 11:57 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 12 May 2026 11:57 PM IST
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सिद्धार्थनगर। जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को एक पुराने मामले में सफलता मिली है। आयुध अधिनियम के करीब 19 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो दिन के साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2007 में इटवा थाने में आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पिपरा गांव निवासी पप्पू उर्फ ओमप्रकाश दुबे आरोपी था। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवेंद्र शर्मा की अदालत में हुई, जहां आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
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