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Siddharthnagar News: 66 क्विंटल खाद्यान की कालाबाजारी...कोटेदार पर केस दर्ज
Thu, 25 Apr 2024 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 25 Apr 2024 01:40 AM IST
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डीएम के आदेश पर हुई जांच में खुली खाद्यान की चोरी की पोल
शिवनगर डिडई थाने में दर्ज हुआ कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम का केस
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के करही सरकारी राशन की दुकान में 66 क्विंटल की खाद्यान चोरी का मामला सामने आया है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने जांच का आदेश दिया था। पूर्ति निरीक्षक की जांच में चोरी की पोल खुली। जिलाधिकारी के आदेश पर शिवनगर डिड़ई थाने में कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करके पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के करही गांव के उपभोक्ताओं की ओर से जिलाधिकारी से शिकायत की गई कि कोटेदार की ओर से अप्रैल का राशन वितरण नहीं किया गया है। डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक को जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। पूर्ति निरीक्षक मिठवल ने शिवसुंदर उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत करही विकास खंड मिठवल की दुकान पर बुधवार को पहुंचकर राशन का सत्यापन किया। कोटेदार को अप्रैल व मई का राशन कुल 45.82 क्विंटल गेहूं लगभग 92 बोरी और 68.73 क्विंटल लगभग 137 बोरी चावल भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त हुआ था। लेकिन जांच में गोदाम में कुल 59 बोरी चावल तथा 38 बोरी गेहूं ही उपलब्ध पाया गया। ऐसे में कोटेदार के गोदाम में 78 बोरी चावल लगभग 39 क्विंटल और 54 बोरी गेहूं लगभग 27 क्विंटल कम खाद्यान्न पाया गया। कुल 66 क्विंटल की कालाबाजारी कर ली गई है। इस रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी की अनुमति पर कोटेदार शिव सुंदर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है।
इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक शिवनगर डिड़ई रामकृपाल शुक्ल ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर कोटेदार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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शिवनगर डिडई थाने में दर्ज हुआ कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम का केस
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के करही सरकारी राशन की दुकान में 66 क्विंटल की खाद्यान चोरी का मामला सामने आया है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने जांच का आदेश दिया था। पूर्ति निरीक्षक की जांच में चोरी की पोल खुली। जिलाधिकारी के आदेश पर शिवनगर डिड़ई थाने में कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज करके पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के करही गांव के उपभोक्ताओं की ओर से जिलाधिकारी से शिकायत की गई कि कोटेदार की ओर से अप्रैल का राशन वितरण नहीं किया गया है। डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक को जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। पूर्ति निरीक्षक मिठवल ने शिवसुंदर उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत करही विकास खंड मिठवल की दुकान पर बुधवार को पहुंचकर राशन का सत्यापन किया। कोटेदार को अप्रैल व मई का राशन कुल 45.82 क्विंटल गेहूं लगभग 92 बोरी और 68.73 क्विंटल लगभग 137 बोरी चावल भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त हुआ था। लेकिन जांच में गोदाम में कुल 59 बोरी चावल तथा 38 बोरी गेहूं ही उपलब्ध पाया गया। ऐसे में कोटेदार के गोदाम में 78 बोरी चावल लगभग 39 क्विंटल और 54 बोरी गेहूं लगभग 27 क्विंटल कम खाद्यान्न पाया गया। कुल 66 क्विंटल की कालाबाजारी कर ली गई है। इस रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी की अनुमति पर कोटेदार शिव सुंदर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है।
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इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक शिवनगर डिड़ई रामकृपाल शुक्ल ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर कोटेदार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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