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Siddharthnagar News: बालिका के दुर्व्यापार और दुष्कर्म के अभियुक्त की जमानत खारिज
Mon, 06 Nov 2023 11:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 06 Nov 2023 11:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने जोगिया थानाक्षेत्र की एक बालिका से दुर्व्यापार व उससे दुष्कर्म करने के अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने जालौन जिले के चुरखी थानाक्षेत्र के औता (अटरिया) निवासी अभियुक्त हरीश चौधरी उर्फ हरिशंकर पुत्र मानसिंह की जमानत खारिज कर दी है। अभियुक्त जिला कारागार में बंद है।
थाना कोतवाली जोगिया क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी लड़की 28 फरवरी 2023 को रात में बिना बताए कहीं चली गई थी। इसके संबंध में उसके प्रार्थनापत्र पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी।
मेरी लड़की ने घर आकर बताया कि मुझे राहुल, राज, कैफ बहला-फुसला कर भगा ले गए थे। वह नौगढ़ निवासी कैफ के घर थी। इसके बाद उसे मुंबई लेकर चले गए थे। वहां से दरवाजा खुला पाकर भाग कर वापस आ गई और पूरी बात बताई।
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पुलिस ने अपहरण के अपराध में तीनों के खिलाफ़ केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर उसका बयान न्यायालय में करवाया। अभियुक्त हरीश चौधरी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके कहा कि उसने लड़की के साथ शादी की है। उसकी मां उससे हमेशा पैसों की मांग करती थी पूरी न करने की वजह से फर्जी तरीके से फंसा दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी।
शौच के दौरान बेहोश कर किया अपहरण
पीड़िता ने पुलिस को एवं न्यायालय में बयान दिया कि घटना के दिन रात आठ बजे जब वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी तो उसे राहुल व राज पीछे से रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिए। जब उसकी आंख खुली तब वह नौगढ़ में थी। दोनों नौगढ़ से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़े। कैफ उसे शोहरतगढ़ से ट्रेन में बैठाया था। उसके बाद वह राहुल व राज के साथ मुंबई पहुंच गई। मुंबई में हरीश चौधरी नामक एक व्यक्ति स्टेशन पर आया, जिसके हाथों उन दोनों ने उसे 30 हजार रुपये में बेच दिया। वह व्यक्ति उसे जूहू चौपाटी के पास स्थित घर ले गया। उसके घर वह और उसके दो बच्चे थे। वहां वह लगभग दो माह थी। उसके घर का काम करती थी। वहां उस व्यक्ति ने पांच-छह बार गलत काम किया। उसने घर जाने की जिद की तो उसे लाठी से पिटवाया भी। पुलिस ने पीड़िता लड़की व अन्य गवाहों की गवाही के आधार अभियुक्त हरीश चौधरी उर्फ हरिशंकर का भी नाम बढ़ाकर अपहरण के अपराध की जगह लड़की के दुर्व्यापार एवं उससे दुष्कर्म करने के अपराध में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने जोगिया थानाक्षेत्र की एक बालिका से दुर्व्यापार व उससे दुष्कर्म करने के अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने जालौन जिले के चुरखी थानाक्षेत्र के औता (अटरिया) निवासी अभियुक्त हरीश चौधरी उर्फ हरिशंकर पुत्र मानसिंह की जमानत खारिज कर दी है। अभियुक्त जिला कारागार में बंद है।
थाना कोतवाली जोगिया क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी लड़की 28 फरवरी 2023 को रात में बिना बताए कहीं चली गई थी। इसके संबंध में उसके प्रार्थनापत्र पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी।
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मेरी लड़की ने घर आकर बताया कि मुझे राहुल, राज, कैफ बहला-फुसला कर भगा ले गए थे। वह नौगढ़ निवासी कैफ के घर थी। इसके बाद उसे मुंबई लेकर चले गए थे। वहां से दरवाजा खुला पाकर भाग कर वापस आ गई और पूरी बात बताई।
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पुलिस ने अपहरण के अपराध में तीनों के खिलाफ़ केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर उसका बयान न्यायालय में करवाया। अभियुक्त हरीश चौधरी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके कहा कि उसने लड़की के साथ शादी की है। उसकी मां उससे हमेशा पैसों की मांग करती थी पूरी न करने की वजह से फर्जी तरीके से फंसा दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी।
शौच के दौरान बेहोश कर किया अपहरण
पीड़िता ने पुलिस को एवं न्यायालय में बयान दिया कि घटना के दिन रात आठ बजे जब वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी तो उसे राहुल व राज पीछे से रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिए। जब उसकी आंख खुली तब वह नौगढ़ में थी। दोनों नौगढ़ से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़े। कैफ उसे शोहरतगढ़ से ट्रेन में बैठाया था। उसके बाद वह राहुल व राज के साथ मुंबई पहुंच गई। मुंबई में हरीश चौधरी नामक एक व्यक्ति स्टेशन पर आया, जिसके हाथों उन दोनों ने उसे 30 हजार रुपये में बेच दिया। वह व्यक्ति उसे जूहू चौपाटी के पास स्थित घर ले गया। उसके घर वह और उसके दो बच्चे थे। वहां वह लगभग दो माह थी। उसके घर का काम करती थी। वहां उस व्यक्ति ने पांच-छह बार गलत काम किया। उसने घर जाने की जिद की तो उसे लाठी से पिटवाया भी। पुलिस ने पीड़िता लड़की व अन्य गवाहों की गवाही के आधार अभियुक्त हरीश चौधरी उर्फ हरिशंकर का भी नाम बढ़ाकर अपहरण के अपराध की जगह लड़की के दुर्व्यापार एवं उससे दुष्कर्म करने के अपराध में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।