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Siddharthnagar News: घर में घुसकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
Mon, 11 Dec 2023 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 11 Dec 2023 12:27 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। सदर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी अभियुक्त प्रमोद उर्फ लाल बिहारी चौहान वर्तमान में जेल में बंद है।
घटना सिद्धार्थनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में 16 नवंबर की रात आठ बजे घटी थी। 20 नवंबर को 26 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह अपने घर में खाना खाकर सोने जा रही थी। इसी बीच प्रमोद उर्फ लालबिहारी चौहान दारू पिये हुए था, उसके घर में घुस आया और जबरदस्ती उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे घर के बरामदे के बगल वाले कमरे में खींच ले गया। चाकू दिखाकर, डराकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वह काफी डर गयी थी। प्रमोद उर्फ लालबिहारी ने कहा कि किसी से शिकायत करोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसने भयवश पूरी रात किसी से शिकायत नहीं की उसे भय है कि प्रमोद उसकी हत्या कर देगा।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना शुरू किया। अभियुक्त ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल करके खुद को निर्दोष बताया और रंजिश में फंसाने की बात कहीं। उसने यह भी कहा कि उस महिला के लोगों से अनैतिक संबंध हैं जिसकी शिकायत उसके पति से करने पर वह खफा थी। उसने मारपीट की घटना बताकर पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, जो जांच में झूठी पाई गई थी। घर में परिवार के अन्य लोग भी रहते हैं जिनको इसकी भनक ना होना घटना को कपोलकल्पित बनाता है। सरकारी वकील ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। सदर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी अभियुक्त प्रमोद उर्फ लाल बिहारी चौहान वर्तमान में जेल में बंद है।
घटना सिद्धार्थनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में 16 नवंबर की रात आठ बजे घटी थी। 20 नवंबर को 26 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह अपने घर में खाना खाकर सोने जा रही थी। इसी बीच प्रमोद उर्फ लालबिहारी चौहान दारू पिये हुए था, उसके घर में घुस आया और जबरदस्ती उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे घर के बरामदे के बगल वाले कमरे में खींच ले गया। चाकू दिखाकर, डराकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वह काफी डर गयी थी। प्रमोद उर्फ लालबिहारी ने कहा कि किसी से शिकायत करोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसने भयवश पूरी रात किसी से शिकायत नहीं की उसे भय है कि प्रमोद उसकी हत्या कर देगा।
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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना शुरू किया। अभियुक्त ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल करके खुद को निर्दोष बताया और रंजिश में फंसाने की बात कहीं। उसने यह भी कहा कि उस महिला के लोगों से अनैतिक संबंध हैं जिसकी शिकायत उसके पति से करने पर वह खफा थी। उसने मारपीट की घटना बताकर पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, जो जांच में झूठी पाई गई थी। घर में परिवार के अन्य लोग भी रहते हैं जिनको इसकी भनक ना होना घटना को कपोलकल्पित बनाता है। सरकारी वकील ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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