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Siddharthnagar News: फसल बीमा कराने को जागरुकता वाहन कलक्ट्रेट से रवाना
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कलेक्ट्रेट परिसर से अधिक कृषकों को जागरूक एवं लाभान्वित करने के लिये प्रचार वाहन को हरी झंडी दि
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दैवी आपदा से फसल की क्षति होने पर टोल फ्री नं. 18008895868 व 18002005142 दें सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने वर्ष 2023-24 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने को कृषकों को जागरूक करने के लिए कलक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। उप कृषि निदेशक अरविंद कुमार विश्वकर्मा व जिला कृषि अधिकारी मो. मुजम्मिल ने बताया कि जनपद में खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित फसल-धान और केला है तथा धान फसल का प्रीमियम दो प्रतिशत एवं केला का प्रीमियम दो प्रतिशत है। फसल की बुवाई न कर पाना, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों कीटों, अति ओलावृष्टि जलभराव (धान फसल को छोड़कर ) बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के बाद 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात बेमौसम, चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। बताया कि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। यदि कृषक योजना में शामिल नही होना चाहते है तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन के पहले तक प्रतिभागिता नहीं करने के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण आईएफएससी कोड के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है। यदि फसल की क्षति किसी दैवी आपदा से होती है तो बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18008895868 एवं 18002005142 पर 72 घंटे के अंदर सूचना दर्ज करा दें। खरीफ मौसम में योजना में भागीदारी की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। इस दौरान जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दूबे, अपर जिला कृषि अधिकारी सूरज मौर्या एवं बीमा कंपनी के जिला समन्यवक अनुराग सिंह उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने वर्ष 2023-24 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने को कृषकों को जागरूक करने के लिए कलक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसम की स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। उप कृषि निदेशक अरविंद कुमार विश्वकर्मा व जिला कृषि अधिकारी मो. मुजम्मिल ने बताया कि जनपद में खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित फसल-धान और केला है तथा धान फसल का प्रीमियम दो प्रतिशत एवं केला का प्रीमियम दो प्रतिशत है। फसल की बुवाई न कर पाना, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों कीटों, अति ओलावृष्टि जलभराव (धान फसल को छोड़कर ) बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के बाद 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात बेमौसम, चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। बताया कि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। यदि कृषक योजना में शामिल नही होना चाहते है तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन के पहले तक प्रतिभागिता नहीं करने के संबंध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण आईएफएससी कोड के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है। यदि फसल की क्षति किसी दैवी आपदा से होती है तो बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18008895868 एवं 18002005142 पर 72 घंटे के अंदर सूचना दर्ज करा दें। खरीफ मौसम में योजना में भागीदारी की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। इस दौरान जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दूबे, अपर जिला कृषि अधिकारी सूरज मौर्या एवं बीमा कंपनी के जिला समन्यवक अनुराग सिंह उपस्थित रहे।