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Siddharthnagar News: भरण पोषण भत्ता न देने वाले सात पतियों की संपत्ति कुर्क
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भरण पोषण भत्ता न देने वाले सात पतियों की संपत्ति कुर्क
अलग-अलग मामलों में लंबे से से भत्ता न देने पर परिवार न्यायालय ने दिया आदेश
सदर तहसीलदार ने सभी के घर जाकर की कुर्की की कार्रवाई, अगर जल्द नहीं दिए राशि तो जमीन बेचकर की जाएगी भरपाई
सिद्धार्थनगर। किन्हीं कारणों से पत्नी के बीच चल रहे विवाद के मामले में भरण पोषण भत्ता नहीं देने के मामले में परिवार न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। सदर तहसीलदार ने सात पतियों के घर जाकर उनके हिस्से की जमीन की कुर्की की कार्रवाई की। दिए गए समय के भीतर धनराशि न देने पर जमीन बेचकर भरपायी की जाएगी।
आपसी विवाद के बाद परिवार न्यायालय में पहुंचे दंपति के मामले की सुनवाई कोर्ट की ओर से की जाती है। कोर्ट की ओर से पति को आदेश दिया जाता है कि वह पत्नी को भरण पोषण भत्ता दे, अगर बच्चा साथ है तो उसकी भी राशि तय होती है। कोर्ट की ओर से धनराशि तय की जाती है। सदर तहसीलदार राम ऋषि रमन ने बताया कि सुहेल अहमद निवासी हरैया, रामवृक्ष निवासी दुमदुमवा, जयप्रकाश निवासी सोहांस बाजार, मनमोहन निवासी बगही, सोनू निवासी दुल्हा खुर्द, सलील अहमद निवासी बर्डपुर नंबर दो, हरिश्चंद निवासी गोनहा गोसाई पर न्यायालय की ओर से भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया गया था। लेकिन पत्नी को राशि नहीं दी जा रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए परिवार न्यायालय ने हिस्से की जमीन कुर्क करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में सातों के घर जाकर उनके हिस्से की भूमि की कुर्की की कार्रवाई की गई है। तय समय के भीतर धनराशि का भुगतान नहीं करते हैं तो जमीन बेचकर गुजरा भत्ता दे दिया जाएगा।
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अलग-अलग मामलों में लंबे से से भत्ता न देने पर परिवार न्यायालय ने दिया आदेश
सदर तहसीलदार ने सभी के घर जाकर की कुर्की की कार्रवाई, अगर जल्द नहीं दिए राशि तो जमीन बेचकर की जाएगी भरपाई
सिद्धार्थनगर। किन्हीं कारणों से पत्नी के बीच चल रहे विवाद के मामले में भरण पोषण भत्ता नहीं देने के मामले में परिवार न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। सदर तहसीलदार ने सात पतियों के घर जाकर उनके हिस्से की जमीन की कुर्की की कार्रवाई की। दिए गए समय के भीतर धनराशि न देने पर जमीन बेचकर भरपायी की जाएगी।
आपसी विवाद के बाद परिवार न्यायालय में पहुंचे दंपति के मामले की सुनवाई कोर्ट की ओर से की जाती है। कोर्ट की ओर से पति को आदेश दिया जाता है कि वह पत्नी को भरण पोषण भत्ता दे, अगर बच्चा साथ है तो उसकी भी राशि तय होती है। कोर्ट की ओर से धनराशि तय की जाती है। सदर तहसीलदार राम ऋषि रमन ने बताया कि सुहेल अहमद निवासी हरैया, रामवृक्ष निवासी दुमदुमवा, जयप्रकाश निवासी सोहांस बाजार, मनमोहन निवासी बगही, सोनू निवासी दुल्हा खुर्द, सलील अहमद निवासी बर्डपुर नंबर दो, हरिश्चंद निवासी गोनहा गोसाई पर न्यायालय की ओर से भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया गया था। लेकिन पत्नी को राशि नहीं दी जा रही थी। मामले का संज्ञान लेते हुए परिवार न्यायालय ने हिस्से की जमीन कुर्क करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में सातों के घर जाकर उनके हिस्से की भूमि की कुर्की की कार्रवाई की गई है। तय समय के भीतर धनराशि का भुगतान नहीं करते हैं तो जमीन बेचकर गुजरा भत्ता दे दिया जाएगा।
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