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पेंशन पाने के लिए देना होगा पैन कार्ड

Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
Siddhartha nagar
Siddhartha nagar Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
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सिद्धार्थनगर। विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब पेंशन पाने के लिए जीवित होने के प्रमाण पत्र के साथ ही अनिवार्य रूप से पैन कार्ड भी देना होगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी एमके मिश्र ने सभी पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए निर्धारित समय पर पहुंचने को कहा है।
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पेंशनरों को अपने अस्तित्व के सत्यापन के लिए जीवन प्रमाणपत्र के साथ अपना बैंक पासबुक, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित नवीनतम फोटो और पेंशन से संबंधित पेंशनर हाफ की प्रति के साथ निर्धारित समय पर कोषागार कार्यालय पर आना होगा। पेंशनर जिस बैंक से पेंशन आहरित करते हैं, उसमें अपना जीवन प्रमाण पत्र दो प्रतियों में दे सकते हैं। बैंक से एक सत्यापित प्रति कोषागार कार्यालय में जमा की जा सकती है। इसके साथ मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी उपलब्ध करा सकते हैं। आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
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