फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   75 thousand fine imposed on executive engineer

अधिशासी अभियंता पर लगा 75 हजार का जुर्माना

Thu, 19 Aug 2021 11:06 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Aug 2021 11:06 PM IST
विज्ञापन
75 thousand fine imposed on executive engineer
अधिशासी अभियंता पर लगा 75 हजार का जुर्माना
विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने अलग-अलग तीन मामलों में अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इनके अलावा अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और एक ग्राम पंचायत सचिव पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने तीन प्रकरण पर अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड सिद्धार्थनगर, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सिद्धार्थनगर, विकास खंड बढ़नी की बिंदौली ग्राम पंचायत के सचिव से सूचना मांगी थी। समय से सूचना न मिलने पर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने तीन मामलों में अधिशासी अभियंता सिंचाई आरके सिंह पर 75 हजार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग रामनाथ सोनकर, ग्राम पंचायत सचिव महेश्वर पांडेय पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

सहायक अभियंता सिंचाई निर्माण खंड घनश्याम पांडेय, अभिषेक सिंह, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग रामनाथ सोनकर तथा पंचायत सचिव महेश्वर को अंतिम अवसर देते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आदेशों के उल्लंघन के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed