फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   मकान मालिक भी कराएंगे जीएसटी में पंजीयन

मकान मालिक भी कराएंगे जीएसटी में पंजीयन

Sat, 05 Aug 2017 10:12 PM IST
Updated Sat, 05 Aug 2017 10:12 PM IST
विज्ञापन
मकान मालिक भी कराएंगे जीएसटी में पंजीयन
सिद्धार्थनगर। मकान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले भवन स्वामियों को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। किराए से मिलने वाली रकम समेत कुल वार्षिक कारोबार 20 लाख से अधिक का है तो ऐसे भवन स्वामियों को भी जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जीएसटी के नए प्रावधानों में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। अगर भवन स्वामी पंजीयन न कराकर व्यावसायिक कार्य जारी रखते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन

पहली जुलाई से लागू जीएसटी के अंतर्गत ऐसे सभी कारोबारियों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है, जिनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये तक है। अभी तक व्यापारी व उद्यमी को इस दायरे में रखा गया था। अब ऐसे भवन स्वामियों को भी शामिल किया गया है, जो भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन किराएदारों के जरिए आय अर्जित कर रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर ज्ञान प्रकाश सिंह के मुताबिक अगर किसी भवन स्वामी का कारोबार 10 लाख रुपये का है और इसे 10 लाख रुपये तक प्राप्ति किराए से हो रही है तो उसका कुल कारोबार 20 लाख रुपये मानते हुए जीएसटी के तहत पंजीयन कराते हुए विभाग को विवरण उपलब्ध कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed