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पाक्सो आरोपित को 10 साल का सश्रम कारावास

Mon, 09 Dec 2019 11:00 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2019 11:00 PM IST
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10 years lail in poccso
पॉक्सो के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास
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अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा
ढेबरूआ थानाक्षेत्र के एक गांव की तीन वर्ष पूर्व की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सोमवार को ढेबरुआ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश राम चंद्र यादव-एक ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

ढेबरुआ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग को वर्ष 2016 में गांव का ही एक युवक शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में केस दर्जकर छानबीन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राम चंद्र यादव-1 ने दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड से मिली धनराशि में 50 प्रतिशत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
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