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Siddharthnagar News: दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की कैद
Fri, 05 Sep 2025 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 05 Sep 2025 12:32 AM IST
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
सदर थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों को देखते हुए सोनू निवासी दतरंगवा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सदर थाना में दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट मनोज कुमार तिवारी ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों को देखते हुए सोनू निवासी दतरंगवा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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