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Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
Wed, 27 Nov 2024 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 27 Nov 2024 11:47 PM IST
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट बीरेन्द्र कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने क दोषी राजन कुमार गौतम उर्फ पिन्टू पुत्र राम लखन को दस वर्षों के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन कथानक के अनुसार एक व्यक्ति ने प्रभारी निरीक्षक थाना इटवा को तहरीर दी कि दो अक्तूबर 2021 दिन शनिवार शाम सात बजे उसकी नाबालिग 16 वर्षीय लड़की को राजन कुमार उर्फ पिन्टू पुत्र रामलखन, निवासी ग्राम फरेन्दा थाना इटवा बहला-फुसलाकर भगा ले गया। विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण शुरू किया।
विचारण की समाप्ति पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर न्यायालय ने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों की गवाही, जिरह, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र, अन्य सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं घटना के तथ्यों व परिस्थितियों तथा उसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। संवाद
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अभियोजन कथानक के अनुसार एक व्यक्ति ने प्रभारी निरीक्षक थाना इटवा को तहरीर दी कि दो अक्तूबर 2021 दिन शनिवार शाम सात बजे उसकी नाबालिग 16 वर्षीय लड़की को राजन कुमार उर्फ पिन्टू पुत्र रामलखन, निवासी ग्राम फरेन्दा थाना इटवा बहला-फुसलाकर भगा ले गया। विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण शुरू किया।
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विचारण की समाप्ति पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर न्यायालय ने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों की गवाही, जिरह, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र, अन्य सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं घटना के तथ्यों व परिस्थितियों तथा उसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। संवाद
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