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Shravasti News: जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल की सजा
Sat, 17 Feb 2024 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sat, 17 Feb 2024 12:37 AM IST
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श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र में करीब 13 साल पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला जज ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
इस केस में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने बताया कि मल्हीपुर क्षेत्र के रानीसीर मजरा चिरैया निवासी इंसान अली ने छह मई 2011 को केस दर्ज कराया था। उसने गांव के गोली पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए प्राणघातक हमला करने का आरोप लगाया था। मल्हीपुर पुलिस ने केस की विवेचना करके आरोपी गोली के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा। उस पर शुक्रवार को जिला जज देवेन्द्र सिंह ने सुनाई करते हुए आरोपी गोली को जानलेवा हमले का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। इसके बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेज दिया गया।
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इस केस में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने बताया कि मल्हीपुर क्षेत्र के रानीसीर मजरा चिरैया निवासी इंसान अली ने छह मई 2011 को केस दर्ज कराया था। उसने गांव के गोली पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए प्राणघातक हमला करने का आरोप लगाया था। मल्हीपुर पुलिस ने केस की विवेचना करके आरोपी गोली के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा। उस पर शुक्रवार को जिला जज देवेन्द्र सिंह ने सुनाई करते हुए आरोपी गोली को जानलेवा हमले का दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। इसके बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेज दिया गया।
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