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31 तक लें आसान किश्त योजना का लाभ
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श्रावस्ती। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बकाएदार उपभोक्ताओं को आसान किश्त योजना के तहत बकाया भुगतान जमा करने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। इसके लिए 31 मार्च 2020 तक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया था। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण किन्हीं कारणों से उपभोक्ता किश्त जमा नहीं कर सके। जिन्हें अब 31 जुलाई तक का मौका प्रदान किया गया है।
यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन रमाशंकर मौर्य ने बताया कि बिजली निगम बाकीदार उपभोक्ताओं को आसान किश्त योजना के तहत बकाया भुगतान जमा करने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट दे रहा है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2020 तक अपना पंजीकरण करा लिया था। वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शन धारक चार किलोवाट तक के विद्युत बिल पर लगे ब्याज में छूट का लाभ लेने के लिए तत्काल बकाया भुगतान जमा कर सकते हैं।
यदि 31 जुलाई तक उनकी ओर से भुगतान नहीं किया गया तो उनका पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। ऐसे निरस्त पंजीकरण के संबंध में फिर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं से नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके लाभ के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन अथवा कार्यालय उप खंड अधिकारी, भिनगा, इकौना या फिर नजदीकी विद्युत केंद्र अथवा जोनल सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।
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यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन रमाशंकर मौर्य ने बताया कि बिजली निगम बाकीदार उपभोक्ताओं को आसान किश्त योजना के तहत बकाया भुगतान जमा करने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट दे रहा है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2020 तक अपना पंजीकरण करा लिया था। वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शन धारक चार किलोवाट तक के विद्युत बिल पर लगे ब्याज में छूट का लाभ लेने के लिए तत्काल बकाया भुगतान जमा कर सकते हैं।
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यदि 31 जुलाई तक उनकी ओर से भुगतान नहीं किया गया तो उनका पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। ऐसे निरस्त पंजीकरण के संबंध में फिर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं से नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके लाभ के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन अथवा कार्यालय उप खंड अधिकारी, भिनगा, इकौना या फिर नजदीकी विद्युत केंद्र अथवा जोनल सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।
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