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Shravasti News: बालश्रम, भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
Fri, 15 Dec 2023 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Fri, 15 Dec 2023 12:32 AM IST
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श्रावस्ती। बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी व बाल विवाह अभिशाप है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी।
यह बातें बृहस्पतिवार को एएचटीयू टीम ने जन जागरुकता अभियान के दौरान लोगों से कही। एसपी प्राची सिंह के निर्देश पर बृहस्पतिवार को एएचटीयू टीम ने बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, बाल विवाह उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक किया। एएचटीयू टीम के दरोगा पंकज कुमार ने आरक्षी संचित शुक्ला, अभिषेक कुमार व विश्वनाथ प्रताप के साथ इकौना, गिलौला, नवीन मॉडर्न थाना कटरा के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया। दुकानों पर काम करने वाले श्रमिकों को बालश्रम अधिनियम के बारे में जानकारी दी। मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट व मुख्य चौराहों पर पंपलेट चस्पा करने के साथ होटल व ढाबा मालिकों को किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम न कराने की चेतावनी दी। साथ ही कानूनों का उलंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही।
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यह बातें बृहस्पतिवार को एएचटीयू टीम ने जन जागरुकता अभियान के दौरान लोगों से कही। एसपी प्राची सिंह के निर्देश पर बृहस्पतिवार को एएचटीयू टीम ने बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, बाल विवाह उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक किया। एएचटीयू टीम के दरोगा पंकज कुमार ने आरक्षी संचित शुक्ला, अभिषेक कुमार व विश्वनाथ प्रताप के साथ इकौना, गिलौला, नवीन मॉडर्न थाना कटरा के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया। दुकानों पर काम करने वाले श्रमिकों को बालश्रम अधिनियम के बारे में जानकारी दी। मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट व मुख्य चौराहों पर पंपलेट चस्पा करने के साथ होटल व ढाबा मालिकों को किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम न कराने की चेतावनी दी। साथ ही कानूनों का उलंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही।