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कल बूथों पर चलेगा विशेष अभियान
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श्रावस्ती। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2020 की अहर्ता के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 23 दिसंबर को आलेख्य प्रकाशन किया गया था। जिसके लिए दावा व आपत्ति ली जा रही है। इसी के लिए कल रविवार को बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जिलाधिकारी यशु रुस्तगी ने बताया कि 23 दिसंबर को आलेख्य प्रकाशन के साथ ही इस पर 22 जनवरी 2020 तक दावें व आपत्तियां ली जाएंगी। जिसे प्राप्त करने के लिए कल 12 जनवरी रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के दिन समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने नियत मतदेय स्थल पर मौजूद रहेंगे। जिनके द्वारा बूथ पर आने वाली जनता को नि:शुल्क निरीक्षण के लिए निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराएंगे। साथ ही वहां पर यह सभी प्रकार के फार्म भी ले जाएंगे। जहां सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक मौजूद रह दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील किया है कि विशेष अभियान की तिथि का लोग लाभ उठाएं। इस दौरान वह अपने नियत मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची का निरीक्षण करने के उपरांत आवश्यकतानुसार मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 व किसी प्रकार के संसोधन के लिए फॉर्म-8 भरें। जबकि उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानान्तरण के लिए फॉर्म-8ए भरकर जमा करें।
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जिलाधिकारी यशु रुस्तगी ने बताया कि 23 दिसंबर को आलेख्य प्रकाशन के साथ ही इस पर 22 जनवरी 2020 तक दावें व आपत्तियां ली जाएंगी। जिसे प्राप्त करने के लिए कल 12 जनवरी रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के दिन समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने नियत मतदेय स्थल पर मौजूद रहेंगे। जिनके द्वारा बूथ पर आने वाली जनता को नि:शुल्क निरीक्षण के लिए निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराएंगे। साथ ही वहां पर यह सभी प्रकार के फार्म भी ले जाएंगे। जहां सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक मौजूद रह दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
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जिलाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील किया है कि विशेष अभियान की तिथि का लोग लाभ उठाएं। इस दौरान वह अपने नियत मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची का निरीक्षण करने के उपरांत आवश्यकतानुसार मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 व किसी प्रकार के संसोधन के लिए फॉर्म-8 भरें। जबकि उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानान्तरण के लिए फॉर्म-8ए भरकर जमा करें।
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