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ईवीएम व वीवीपैट का हुआ द्वितीय रेंडमाइजेशन
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श्रावस्ती। मतदान से पहले शनिवार को वीवीपैट व ईवीएम का एनआईसी में द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान प्रेक्षक सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए वीवीपैट व ईवीएम तैयार की जा रही है। इसके लिए द्वितीय चरण का रेंडमाइजेशन पूर्ण हुआ। इस मौके पर एनआईसी में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रेक्षक ने कहा कि मतदान के दिन मतदान से 90 मिनट पूर्व पोलिंग एजेंट मतदेय स्थल पर अनिवार्य रूप से पहुंच जाएं। सभी उम्मीदवार अपने बूथ एजेंट का परिचय प्रमाण पत्र समय से जारी कर दें। पोलिंग के दिन मतदेय स्थल पर किसी भी एजेंट को मोबाइल अनुमन्य नहीं होगा।
चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डालने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि प्रत्याशियों की अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। 10 हजार से ऊपर के व्यय की सभी धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान उन्हें खर्चे का लेखा-जोखा रखना होगा। पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर व बैनर आदि लगाने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर आदि लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान प्रेक्षक (सामान्य) विधानसभा क्षेत्र भिनगा डॉ. पी भास्कर, विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती सिद्धार्थ मिश्रा, व्यय प्रेक्षक सत्य प्रकाश सिंह, पुलिस प्रेक्षक डॉ. राजेंद्र माने, जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश, अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, रिटर्निंग अफसर व उपजिलाधिकारी भिनगा प्रवेंद्र कुमार, रिटर्निंग अफसर व उप जिलाधिकारी श्रावस्ती आरपी चौधरी, उपजिलाधिकारी आशुतोष, उप निदेशक कृषि कमल कटियार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी शिवनाथ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटेलाल सहित प्रत्याशी व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।
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चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डालने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि प्रत्याशियों की अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। 10 हजार से ऊपर के व्यय की सभी धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान उन्हें खर्चे का लेखा-जोखा रखना होगा। पुलिस प्रेक्षक ने कहा कि सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर व बैनर आदि लगाने से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर आदि लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इस दौरान प्रेक्षक (सामान्य) विधानसभा क्षेत्र भिनगा डॉ. पी भास्कर, विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती सिद्धार्थ मिश्रा, व्यय प्रेक्षक सत्य प्रकाश सिंह, पुलिस प्रेक्षक डॉ. राजेंद्र माने, जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश, अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, रिटर्निंग अफसर व उपजिलाधिकारी भिनगा प्रवेंद्र कुमार, रिटर्निंग अफसर व उप जिलाधिकारी श्रावस्ती आरपी चौधरी, उपजिलाधिकारी आशुतोष, उप निदेशक कृषि कमल कटियार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी शिवनाथ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटेलाल सहित प्रत्याशी व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।
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