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हत्यारोपी दंपती को आजीवन कारावास
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श्रावस्ती। मल्हीपुर के मलंगगांव निवासी एक युवक चौदह वर्ष पूर्व दोस्त के साथ नाच देखने गया था जिसकी लाश दूसरे दिन बाग में पड़ी मिली थी। मामले में पुलिस ने गांव के ही दंपती पर प्रेम-प्रसंग में हत्या के आरोप में न्यायालय में चार्जशीट भेजी थी। विचारण के उपरांत हत्यारोपी दंपती को अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय ने आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मलंग गांव निवासी रामकुमार पुत्र मुन्ना लाल ने 29 अक्टूबर, 2008 को एक प्रार्थना पत्र मल्हीपुर पुलिस को दिया था जिसमें आरोप था कि 28 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे उसका भाई शिवकुमार घर से अर्जुन पुत्र शिवशंकर के साथ नाच देखने थाना क्षेत्र के ही सांई गांव चौराहा गया था। वह रात में वापस घर नहीं आया था। सुबह तलाश के दौरान शिवकुमार का शव राम हरख के बाग में पड़ा मिला था। अर्जुन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रामू पुत्र राम प्रसाद लोनिया ने अपनी पत्नी से अवैध संबंधों की बात को लेकर उसकी हत्या की थी। मामले में पुलिस ने गांव के ही रामू उर्फ राम शंकर पुत्र रामप्रसाद व उसकी पत्नी कुंता देवी को गिरफ्तार किया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने दंपती को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मलंग गांव निवासी रामकुमार पुत्र मुन्ना लाल ने 29 अक्टूबर, 2008 को एक प्रार्थना पत्र मल्हीपुर पुलिस को दिया था जिसमें आरोप था कि 28 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे उसका भाई शिवकुमार घर से अर्जुन पुत्र शिवशंकर के साथ नाच देखने थाना क्षेत्र के ही सांई गांव चौराहा गया था। वह रात में वापस घर नहीं आया था। सुबह तलाश के दौरान शिवकुमार का शव राम हरख के बाग में पड़ा मिला था। अर्जुन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रामू पुत्र राम प्रसाद लोनिया ने अपनी पत्नी से अवैध संबंधों की बात को लेकर उसकी हत्या की थी। मामले में पुलिस ने गांव के ही रामू उर्फ राम शंकर पुत्र रामप्रसाद व उसकी पत्नी कुंता देवी को गिरफ्तार किया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने दंपती को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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