फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   shravasti news, cow

कान्हा गोशाला में 60 लाख रुपये का घोटाला, आयुक्त ने दिया रिकवरी का आदेश

Tue, 08 Jun 2021 11:37 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Jun 2021 11:37 PM IST
विज्ञापन
shravasti news, cow
इकौना (श्रावस्ती)। आदर्श नगर पंचायत इकौना में कान्हा गौशाला निर्माण क नाम पर 60 लाख की राशि हड़पने का मामला सामने आया है। जांच में इस घालमेल की पुष्टि के बाद आयुक्त देवी पाटन मंडल ने घोटाले बाजों द्वारा हड़पी गयी धनराशि वसूल करने की कार्रवाई के लिए डीएम को एक सप्ताह का समय दिया है। निर्देश दिया कि गबन की गयी धनराशि वापस न करने पर आरोपियों के खिलाफ सीधे पुलिस में मुकदमा दर्ज करा हड़पी राशि उनकी चल अचल संपत्ति बेचकर वसूल करने की कार्रवाई को किया जाए।
विज्ञापन

आदर्श नगर पंचायत इकौना में कान्हा गौशाला का निर्माण किया गया था। निर्माण में बायोगैस संयंत्र स्थापित, इंटरलाकिंग, सोलर सिस्टम लगाने की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन यहां कार्य संतोष जनक नहीं हुआ। भी मानक के अनुरूप नही मिला। इस पर जुलाई 2020 में नगर पंचायत के 12 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल को एक शिकायती पत्र भेज कर नगर पंचायत की तरफ से संचालित कान्हा गौशाला में नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन

आयुक्त को भेजे गए इस शिकायती पत्र पर जनवरी 2021 में डीएम ने एक तकनीकी समिति बना कर जांच कराई थी। जांच के दौरान कान्हा गौशाला में न तो बायोगैस संयंत्र स्थापित मिला, न ही इंटर लाकिंग लगाया गया था। इसी प्रकार सोलर सिस्टम भी मानक के अनुरूप नही पाया गया था। इस जांच समिति ने कुल 58 लाख 21 हजार 418 रुपया के घोटाले की रिर्पोट डीएम के माध्यम से आयुक्त को भेजी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी रिर्पोट पर मंडलायुक्त एसवीएस रंगाराव ने 2 जून 2021 को डीएम को पत्र भेज कर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता व अध्यक्ष आदि संबंधित लोगों से उक्त धनराशि को सरकारी कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। गबन की धनराशि सात दिन में न लौटाने पर आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में पुलिस में मुकदमा दर्ज करा उनकी चल अचल संपत्ति की नीलामी से वसूली कार्रवाई पूरी की जाए। नाराज मंडलायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि रिकवरी न होने की दशा में आठवें दिन दोषी अभियंता व अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार आरोप पत्र दाखिल कर कार्रवाई के लिए उनके नियुक्ति अधिकारी को कहा जाए। डीएम टीके शिबु का कहना है कि आयुक्त के निर्देशानुसार पूरे मामले में आरोपियों से गबन की गयी धनराशि वसूलने के साथ ही बाकी पर भी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed