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भिनगा में सोमवार तो इकौना में बुधवार को बंद रहेंगी दुकानें
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श्रावस्ती। दुकानों व प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले श्रमिकों को अब सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलेगा। इसके लिए डीएम द्वारा सोमवार को भिनगा व बुधवार को इकौना में साप्ताहिक बंदी रखने का आदेश जारी किया है। जिसका कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम व श्रम निरीक्षक को सौंपी गई है।
इस बारे में और जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि भिनगा में सोमवार व इकौना में बुधवार साप्ताहिक बंदी का पूर्व से आदेश है। जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां दुकानों व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले श्रमिकों व मजदूरों को साप्ताहिक बंदी के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। जो कतई उचित नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में यह आदेश जारी किया गया है।
नये वर्ष पर भिनगा व इकौना में साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान नगर पंचायतों के सीमा क्षेत्र में स्थिति सभी दुकानें व वाणिज्य अधिष्ठान जो उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 (दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान जैसे खाने-पीने की, दवा, मिष्ठान, सब्जी, मीट, फल, सिनेमा, समाचार पत्र, नाई, अंत्येष्टि से संबंधित, बैंड एवं लाउडस्पीकर, प्रदर्शनी, मेला, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बिजली व पानी सप्लायर सर्विस, साइकिल सर्विस, रिक्सा सर्विस की दुकानें) इसमें शामिल नहीं हैं।
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इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद भिनगा क्षेत्र की दुकानें सोमवार को पूर्णतया बंद रहेंगी। जबकि इकौना नगर पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें बुधवार को बंद रहेंगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी व श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक सहित स्थानीय पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
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इस बारे में और जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि भिनगा में सोमवार व इकौना में बुधवार साप्ताहिक बंदी का पूर्व से आदेश है। जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां दुकानों व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले श्रमिकों व मजदूरों को साप्ताहिक बंदी के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। जो कतई उचित नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में यह आदेश जारी किया गया है।
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नये वर्ष पर भिनगा व इकौना में साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान नगर पंचायतों के सीमा क्षेत्र में स्थिति सभी दुकानें व वाणिज्य अधिष्ठान जो उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 (दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान जैसे खाने-पीने की, दवा, मिष्ठान, सब्जी, मीट, फल, सिनेमा, समाचार पत्र, नाई, अंत्येष्टि से संबंधित, बैंड एवं लाउडस्पीकर, प्रदर्शनी, मेला, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बिजली व पानी सप्लायर सर्विस, साइकिल सर्विस, रिक्सा सर्विस की दुकानें) इसमें शामिल नहीं हैं।
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इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद भिनगा क्षेत्र की दुकानें सोमवार को पूर्णतया बंद रहेंगी। जबकि इकौना नगर पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें बुधवार को बंद रहेंगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी व श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक सहित स्थानीय पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश की अवहेलना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।