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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का कारावास
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श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले में आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र निवासी ने 28 जनवरी 2012 को थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उसका आरोप था कि 25 जनवरी 2012 शाम सात बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री को गांव के ही पप्पू व दिनेश कुमार बहला फुसलाकर जबरदस्ती भगा ले गए। बाद में मिली किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि उसे पप्पू जबरदस्ती पंजाब लेकर चला गया था। जहां वह उसके साथ दुष्कर्म करता था।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता की दलील व गवाहों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायधीश (रेप अलांग विद पॉक्सो एक्ट) दिनेश सिंह ने पप्पू को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। (संवाद)
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मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र निवासी ने 28 जनवरी 2012 को थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उसका आरोप था कि 25 जनवरी 2012 शाम सात बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री को गांव के ही पप्पू व दिनेश कुमार बहला फुसलाकर जबरदस्ती भगा ले गए। बाद में मिली किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि उसे पप्पू जबरदस्ती पंजाब लेकर चला गया था। जहां वह उसके साथ दुष्कर्म करता था।
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इस मामले में विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता की दलील व गवाहों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायधीश (रेप अलांग विद पॉक्सो एक्ट) दिनेश सिंह ने पप्पू को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। (संवाद)
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