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दस वर्ष बाद भी नाबालिग को नहीं खोज पाई पुलिस, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Thu, 19 May 2022 10:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 10:33 PM IST
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Police could not find the girl even after 10 years
श्रावस्ती। दस वर्ष पूर्व इकौना क्षेत्र से गायब लड़की को पुलिस आज तक खोज नहीं पाई। इस मामले में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने इकौना थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। पुलिस को 30 मई तक अपना जवाब न्यायालय में देना होगा।
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इकौना थाना क्षेत्र से 2012 में एक नाबालिग लड़की गायब हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर इकौना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र भी प्रेषित कर दिया। लेकिन अंतिम पर्चे में पुलिस ने पीड़िता की सुरागरसी (खोज) जारी रखते हुए जांच को भी जारी रखा। अपने आरोप पत्र में पुलिस ने यह भी लिखा कि पीड़िता की बरामदगी के समय पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन करीब 10 वर्ष बीत गए। पीड़िता को पुलिस खोज ही नहीं पाई। जिसके चलते न्यायालय को पूरक आरोप पत्र मिला ही नहीं।
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इस पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह त्वरित न्यायालय ने इकौना थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। इसमें न्यायालय ने थानाध्यक्ष से पूछा है कि इस अपराध में पीड़िता की बरामदगी हुई है यदि नहीं तो आप के द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए। इस मामले में पुलिस को 30 मई तक अपना जवाब न्यायालय में देना होगा। वहीं इस संबंध में न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि इतने संवेदनशील मामले में पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है।
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