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Shravasti News: कोर्ट के आदेश पर लूट व पिटाई करने की प्राथमिकी दर्ज
Tue, 07 Apr 2026 01:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Tue, 07 Apr 2026 01:10 AM IST
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श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र के घोरमा परसिया गांव निवासी उमाशंकर जायसवाल की तहरीर पर पहली अप्रैल को गांव निवासी राम प्रसाद पर लूट, मारपीट, आपराधिक धमकी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
तहरीर में उमाशंकर ने आरोप लगाया कि गांव निवासी राम प्रसाद को 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपने बड़े भाई कृष्ण बहादुर से कहकर दो लाख रुपये दिलवाए थे, जिसे राम प्रसाद ने छह माह में वापस करने का वादा किया था। उनके भाई कृष्ण बहादुर जब रामप्रसाद से अपने रुपये मांगने गए तो उन्हें प्रताड़ित किया गया।
16 नवंबर 2025 को इसी आघात के चलते उनके भाई की मौत हो गई। पांच दिसंबर को जब उन्होंने रामप्रसाद से रुपये वापस करने के लिए कहा तो उन्हें भी गाली दी और पिटाई करने लगे। बचने के लिए वह दुकान के अंदर घुस गए, वहां जबरन घुसे रामप्रसाद ने काउंटर में रखे 48 हजार रुपये भी निकाल लिए।
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पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में थाने में तहरीर दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 12 दिसंबर 2025 को उन्हाेंने एसपी को भी शिकायती पत्र दिया। न्याय न मिलने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पहली अप्रैल को आरोपी पर लूट, धमकी देने, आपराधिक विश्वासघात, गाली देने व घर में घुसकर पिटाई करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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तहरीर में उमाशंकर ने आरोप लगाया कि गांव निवासी राम प्रसाद को 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपने बड़े भाई कृष्ण बहादुर से कहकर दो लाख रुपये दिलवाए थे, जिसे राम प्रसाद ने छह माह में वापस करने का वादा किया था। उनके भाई कृष्ण बहादुर जब रामप्रसाद से अपने रुपये मांगने गए तो उन्हें प्रताड़ित किया गया।
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16 नवंबर 2025 को इसी आघात के चलते उनके भाई की मौत हो गई। पांच दिसंबर को जब उन्होंने रामप्रसाद से रुपये वापस करने के लिए कहा तो उन्हें भी गाली दी और पिटाई करने लगे। बचने के लिए वह दुकान के अंदर घुस गए, वहां जबरन घुसे रामप्रसाद ने काउंटर में रखे 48 हजार रुपये भी निकाल लिए।
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पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में थाने में तहरीर दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 12 दिसंबर 2025 को उन्हाेंने एसपी को भी शिकायती पत्र दिया। न्याय न मिलने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पहली अप्रैल को आरोपी पर लूट, धमकी देने, आपराधिक विश्वासघात, गाली देने व घर में घुसकर पिटाई करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है।