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राष्ट्रीय लोक अदालत में 14 को

Thu, 22 Aug 2019 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2019 10:39 PM IST
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On 14 in the National Lok Adalat
श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए बुधवार की शाम प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिकारियों के साथ बैठक की।
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बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश मृदुलेश कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए न्यायिक अधिकारी सहित सभी बैंकों के अधिकारी, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि अपने अपने स्तर से प्रयास करें। न्यायिक अधिकारी व अधीनस्थ न्यायालयों के साथ डीएम न्यायालय व उनके अधीनस्थ न्यायालय पर चौदह सितंबर को सुबह दस बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
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इसमें मोटर वाहन अधिनियम, भरण-पोषण, वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, राजस्व विवाद, श्रम अधिनियम से संबंधित वाद, शॉप एक्ट, नाप तौल के मामले, विद्युत अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्टाम एक्ट, चकबंदी वाद, दाखिल खारिज तथा दीवानी मामलों का निपटारा सुलह समझौते से कराया जाएगा। फौजदारी लघु मामलों का निपटारा जुर्म स्वीकारोक्ति तथा जुर्माने के आधार पर किया जाएगा।
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उन्होंने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वह भी सुलह समझौते से मामलों का निपटारा कराएं। बैठक में तेज प्रताप तिवारी विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट, शिव कुमार सिंह अपर जिला जज द्वितीय, राकेश कुमार सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, शीतला प्रसाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अर्पणा देव सिविल जज प्रवर खंड, प्रशांत कुमार सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी सिविल जज अवर खंड, एलडीएम सहित बैंकों के अधिकारी व बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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