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Shravasti News: गैर इरादतन हत्या के आराेपी मां व बेटियां दोषमुक्त
Thu, 30 Mar 2023 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Thu, 30 Mar 2023 10:59 PM IST
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श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे धारी के मजरा मुलीमपुर में 11 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मामले में न्यायालय ने बुधवार को तीनों आरोपी मां-बेटियों को दोषमुक्त करार दिया है।
मुलीमपुर निवासी सुरेश कुमार पुत्र राम अधार ने 11 मार्च 2012 को भिनगा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पिता रामअधार, मां नेपाला व बहन से गांव की ही आशा देवी, सीमा देवी व रीना देवी से टटिया गिराने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों में हुई मारपीट में पीड़ित की मां तथा बहन शारदा देवी सहित पिता जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाते समय पिता की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आशा देवी व उसकी पुत्री सीमा तथा रीमा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। (संवाद)
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मुलीमपुर निवासी सुरेश कुमार पुत्र राम अधार ने 11 मार्च 2012 को भिनगा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पिता रामअधार, मां नेपाला व बहन से गांव की ही आशा देवी, सीमा देवी व रीना देवी से टटिया गिराने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान दोनों पक्षों में हुई मारपीट में पीड़ित की मां तथा बहन शारदा देवी सहित पिता जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाते समय पिता की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आशा देवी व उसकी पुत्री सीमा तथा रीमा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। (संवाद)
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