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Shravasti News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Fri, 04 Sep 2026 12:07 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:07 AM IST
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Man convicted of raping teenage girl sentenced to 20 years in prison

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श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र के काजीपुरवा निवासी रवि कुमार को बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (रेप अलॉन्ग विद पॉक्सो) सौरभ सक्सेना ने किशोरी से दुष्कर्म का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने रवि को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर रवि को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।



कोतवाली भिनगा क्षेत्र निवासी एक 14 वर्षीय किशोरी को तीन जुलाई 2022 को रवि कुमार बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था। मजदूरी कर घर वापस लौटने पर बेटी को घर पर न पाकर पिता ने कोतवाली भिनगा में तहरीर दी थी। विवेचना के दौरान रवि कुमार का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भिनगा स्थित बीएसएनएल टावर के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं की वृद्धि की गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने रवि कुमार को न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के दौरान सात गवाहों व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने उसे सजा सुनाई।
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