{"_id":"698e19f2abc58f81c7071ff4","slug":"man-convicted-of-hashish-smuggling-sentenced-to-14-years-in-prison-and-fined-rs-11-lakh-shravasti-news-c-104-1-slko1011-117962-2026-02-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shravasti News: चरस तस्करी के दोषी को 14 साल की सजा, 1.1 लाख जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shravasti News: चरस तस्करी के दोषी को 14 साल की सजा, 1.1 लाख जुर्माना
Thu, 12 Feb 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Thu, 12 Feb 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने बृहस्पतिवार को बहराइच जिले के कमोलिया निवासी ननके शेख उर्फ ननकू शेख को चरस तस्करी का दोषी करारतेहुए 14 वर्ष साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी ननके को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
गिलौला पुलिस ने 27 नवंबर 2023 को गुप्त सूचना पर बहराइच जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के कमोलिया सिटकहना जोत निवासी ननके शेख को एक किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय पर साक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने ननके शेख को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति के सपक्ष पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने ननके शेख को दोष सिद्ध करते हुए कड़ी सजा सुनाई।
विज्ञापन
गिलौला पुलिस ने 27 नवंबर 2023 को गुप्त सूचना पर बहराइच जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के कमोलिया सिटकहना जोत निवासी ननके शेख को एक किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय पर साक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बृहस्पतिवार को पुलिस ने ननके शेख को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति के सपक्ष पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने ननके शेख को दोष सिद्ध करते हुए कड़ी सजा सुनाई।
विज्ञापन