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Shravasti News: गैर इरादतन हत्या में आजीवन कारावास

Thu, 12 Jan 2023 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Jan 2023 11:18 PM IST
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life imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
श्रावस्ती। सेमगढ़ा गांव में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना 12 वर्ष पुरानी है।
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इकौन के सेमगढ़ा के चौकीदारपुरवा निवासी ननके ने 2010 में पुलिस को बताया था कि 18 सितंबर को उसके भाई विश्राम की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वे खेत पर पत्नी संग काम कर रहे थे। तभी पासिनपुरवा निवासी विपत्ति से कहासुनी हो गई थी। विपत्ति ने गाली देते हुए उसके भाई विश्राम के सिर पर प्रहार कर दिया। घायल अवस्था में उसे मोटर साइकिल पर बैठा कर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
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इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र विपत्ति के खिलाफ भेजा था। इसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी विपत्ति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ दस हजार पांच सौ रुपए से दंडित किया है। इस आदेश के संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि अर्थदंड न देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । संवाद
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