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Shravasti News: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को सात साल की कैद

Wed, 19 Nov 2025 12:06 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:06 AM IST
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Husband sentenced to seven years' imprisonment for abetting wife's suicide
श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के साईंपुरवा निवासी गुलाम रसूल उर्फ ननके पर वर्ष 2017 में पत्नी तारा देवी को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था। अभियुक्त को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे के कोर्ट पर पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने गुलाम रसूल को दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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घटना के संबंध में बताया गया कि विशेश्वरगंज इलाके के पुरैना बाजार निवासी अब्दुल कुद्दूस ने वर्ष 2017 में अपनी बेटी तारा देवी उर्फ तरीबुनंनिशा का निकाह इकौना इलाके के साईंपुरवा निवासी गुलाम रसूल के साथ किया था। अब्दुल कुद्दृस का आरोप था कि पति गुलाम रसूल व जेठ भोंदू व सास-ससुर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। प्रताड़ना से तंग आकर वर्ष 2017 में ही तारा देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
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