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Shravasti News: हत्या के दोषी पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 13 Aug 2026 12:58 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 12:58 AM IST
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Husband convicted of murder sentenced to seven years of rigorous imprisonment.
श्रावस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना की अदालत ने मंगलवार को पत्नी की हत्या में पति को दोषी करार देते सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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कोतवाली भिनगा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दत्तनगर निवासी रूसा देवी का विवाह बहादुरपुर निवासी छोटकऊ के साथ हुआ था। रूसा के भाई संचितराम वर्मा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छोटकऊ आए दिन शराब पीकर उनकी बहन की पिटाई करता था। 16 अप्रैल 2024 को रूसा ने छोटकऊ को शराब पीने के लिए रुपये देने से मना कर दिया। इस पर छोटकऊ ने उसकी पिटाई की। बचने के लिए रूसा खेत में भाग गई। पीछे से पहुंचे छोटकऊ ने रूसा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक कर घर लौट आया।
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घर पहुंचे छोटकऊ से उसकी नौ वर्षीय बेटी अंशिका ने मां रूसा के बारे में पूछा तो मायके जाने की बात कही। सुबह रूसा का शव खेत में मिलने पर अंशिका ने घटना के बारे उन्हें बताया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने छोटकऊ को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना की अदालत में पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।
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