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कोविड से अनाथ बेटियों के हाथ पीले कराएगी सरकार

Sun, 01 Aug 2021 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Aug 2021 10:54 PM IST
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Government will make the hands of orphan daughters yellow from Kovid
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित अथवा अनाथ हुई बालिकाओं की शादी में सरकार आर्थिक मदद देगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जिसमें डीएम से आवेदन आमंत्रित करने के साथ ही उसके त्वरित निस्तारण की बात कही गई है। जिलाधिकारी टीके शिबु ने बताया कि कोविड प्रभावित अनाथ बालिकाओं के हाथ पीले कराने में सरकार आर्थिक मदद देगी। आवेदन करने के लिए बालिकाओं की जिले में गठित टास्क फोर्स व बाल संरक्षण इकाई सहयोग करेगी। आर्थिक सहायता व अनुदान से संबंधित दस्तावेजों की जांच 15 दिन में पूरी की जाएगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता व अनुदान की धनराशि प्रदान की जाएगी।
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विवाह के लिए निर्धारित की गयी तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसी बालिकाएं स्वयं अथवा उनके माता / पिता या संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफ लाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या ब्लाक अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
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बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र। माता-पिता अथवा वैध संरक्षक जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा कोविड-19 से मृत्यु संबंधी साक्ष्य। वर व वधू का आयु प्रमाणपत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो। विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने संबन्धी अभिलेख तथा विवाह का कार्ड व उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाणपत्र का होना जरूरी है। परिवार की सालाना आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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