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Shravasti News: छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की कैद, सात हजार जुर्माना

Tue, 12 Dec 2023 12:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 12 Dec 2023 12:26 PM IST
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Four years imprisonment for molestation accused, seven thousand fine
श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म की नियत से छेड़छाड़ की गई थी। मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे चार वर्ष की कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी दो वर्ष पूर्व सुबह सात बजे खेत देख कर वापस घर लौट रही थी। जिसे रास्ते में थाना क्षेत्र के ही नरैनापुर निवासी सुभाष यादव ने दबोच लिया। जिसने दुष्कर्म की नियत से अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने विरोध कर किसी तरह खुद को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया। जिसकी जानकारी घर आकर अपने माता-पिता को दी थी। जिसका उलाहना देने आरोपी घर पहुंचे पीड़ित के परिवारीजनों से आरोपी के परिवारीजनों ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उन्हें मारपीट कर घर से भगा दिया।
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इस मामले में मल्हीपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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