फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Fine of five hundred for carrying a knife.

Shravasti News: चाकू रखने पर 500 रुपये जुर्माने की सजा

Wed, 05 Aug 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 05 Aug 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Fine of five hundred for carrying a knife.
श्रावस्ती। गिलौला के लोधनपुरवा निवासी पहलवान को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने चाकू रखने का दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पहलवान को वर्ष 2016 में गिलौला पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने पहलवान को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed