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Shravasti News: पराली जलाने का जुर्माना चुकाने के बाद भी कोर्ट के चक्कर

Thu, 03 Aug 2023 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 03 Aug 2023 11:47 PM IST
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Even after paying the fine for stubble burning, the rounds of the court
श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के बरदेहरा निवासी किसान ने तीन वर्ष पूर्व अपने खेत में पराली जलाई थी। इसकी सजा भी उसने निर्धारित जुर्माना राशि राजकीय कोषागार में जमा कर भुगत ली। इसके बावजूद पुलिस की ओर से उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पीड़ित किसान अब जुर्माने की रसीद के साथ वाद खत्म कराने के लिए कोर्ट के चक्कर काटकर परेशान हो रहा है।
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सोनवा थाना क्षेत्र के बरदेहरा निवासी शोहरत पुत्र हुसैनी डेढ़ बीघा जमीन का काश्तकार है। वर्ष 2020 में उसने अपने खेत में पराली जलाई थी। जिस पर लेखपाल की ओर से उस पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पीड़ित ने नवंबर २०२० में समेकित तहसील गांव निधि के खाते में 25 सौ रुपये की जुर्माना राशि भी जमा करा दी।
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इसके बावजूद सोनवा पुलिस की ओर से उसके खिलाफ दर्ज पराली जलाने के मामले को खत्म नहीं किया गया। अब पुलिस ने उसके मामले चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी है। पीड़ित किसान ने जुर्माना राशि जमा करने की रसीत को ग्राम प्रधान से प्रमाणित कराते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद खत्म करने की गुहार लगाई है।
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एएसपी प्रवीण कुमार यादव का कहना है कि इस मामले में जुर्माना चुकाने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी। ऐसा किन कारणों से हुआ इसकी जांच के बाद ही उचित कार्रवाई तय होगी।
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