फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Candidates should open separate bank account for election expenses

चुनावी खर्च के लिए प्रत्याशी अलग से खुलवाएं बैंक खाता

Thu, 13 Jan 2022 11:06 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jan 2022 11:06 PM IST
विज्ञापन
Candidates should open separate bank account for election expenses
श्रावस्ती। चुनाव संबंधी लेन-देन के लिए प्रत्याशियों को अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यह खाता प्रत्याशी के नामांकन के एक दिन पूर्व तक का ही मान्य होगा। प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करते समय इस नए बैंक खाते का खाता संख्या रिटर्निंग आफीसर को लिखित रूप में बताना होगा।
विज्ञापन

विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को अपना नया बैंक खाता खुलवाना होगा। यह बैंक खाता नामांकन के एक दिन पूर्व तक ही खोला जा सकता है। इसी नए बैंक खाते से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सभी प्रकार का चुनाव संबंधी भुगतान कर सकेंगे। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च के सभी भुगतान के लिए अलग से नया बैंक खाता खुलवाएं। जिसकी लिखित सूचना प्रत्याशी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। जिन प्रत्याशियों द्वारा बैंक खाता नहीं खोला गया अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गई। उन्हें रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। यह बैंक खाता प्रत्याशी अपने अथवा चुनाव अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खुलवा सकता हैं। बैंक खाता संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए। बैंक खाता राज्य के सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाक घर में खोला जा सकता है।
विज्ञापन

परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले चुनाव व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरण की एक स्वप्रमाणित प्रति भी प्रत्याशी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रॉस्ड एकाउंट पेयी चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपगत करेंगे। यदि प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति/इकाई को किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 20 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। प्रत्याशी को चुनाव के उद्देश्य से पूरा पैसा इसी बैंक खाते में डालना होगा। किसी को भी 50 हजार रुपये अधिक की नगदी लाने व ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed